लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस, कहा- गवाहों को सुरक्षा...

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri case) में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Toni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court,) ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आरोपी की जमानत रद्द (bail canceled) क्यों नहीं की जानी चाहिए? मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमले की दलील पर गौर किया और उत्तर प्रदेश सरकार ( Uttar Pradesh government) से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई होली के बाद तक टाल दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वह चार महीने से हिरासत में था।
बता दें किसानों का एक समूह पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की यात्रा का विरोध कर रहा था, जब लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने कथित तौर पर चार किसानों को कुचल दिया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा (BJP) के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
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