दिल्ली हिंसा : मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की खारिज

कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में मुख्य आरोपी और आप पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी की ओर से पेश दलीलों पर विचार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Additional Sessions Judge Amitabh Rawat) की अदालत ने ताहिर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार शिफा-उर-रहमान (Shifa-ur-Rehman) और सलीम खान (salim khan) की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में आठ मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इसमें 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दावा करते हुए कहा था कि दंगों का एक साजिश के तहत आयोजित किया गया। साजिश की तह तक जाने के लिए जांच की जिम्मेदारी स्पेशल सेल (Special Cell) को सौंपी गई थी। सेल ने इस मामले में अलग मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है।
जमानत अर्जी दाखिल करते समय आरोपी ने तर्क दिया था कि वह साजिश में शामिल नहीं था। उन्हें पुलिस ने झूठा फंसाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि दंगों के दो साल बाद भी पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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