Delhi Riots: हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कथित भूमिका के आरोप में जेल में कैद आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। हुसैन के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।
22 अक्टूबर को हुसैन की जमानत याचिका हो गई थी खारिज
उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 22 अक्टूबर को हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हुसैन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक दुकान में हुई लूटपाट के सिलसिले में दायर प्राथमिकी के मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है। इस लूटपाट में दुकान मालिक को कथित तौर पर करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। हुसैन ने वकील रिजवान के जरिये जमानत याचिका दाखिल की है और तर्क दिया है कि मामले में आरोपी बनाए गए 10 लोगों में से पहले ही नौ लोगों को जमानत मिल चुकी है।
दिल्ली हिंसा को लेकर स्पेशल सेल ने किया था बड़ा खुलासा
इससे पहले, बीते दिन दिल्ली हिंसा को लेकर स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल सेल की चार्टशीट में उमर खालिद को मास्टरमाइंड बताया गया है। दिल्ली हिंसा की पूरी साजिश उमर खालिद ने ही रची थी। सीएए के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साथ ही बंगाली बोलने वालीं 300 महिलाएं पथराव में शामिल हुई थीं।
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