दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह के आरोप किए तय, जानें क्या है मामला

दिल्ली (Delhi) की एक कोर्ट (Karkardooma court ) ने जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने इमाम के खिलाफ 2 समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देने, लोगों को भड़काने और देशद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत कसूरवार माना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। इमाम के खिलाफ दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण पर कार्रवाई की है।
इस मामले में हुई कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दें कि जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए जेएनयू छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय हो गया है। वहीं दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में यूएपीए मामले सहित कई मामलों में केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बिहार से किया था गिरफ्तार
2 साल पहले 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण के लिए पांच राज्यों में पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और मणिपुर में पुलिस ने मामला द्ज किया था। पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और बिहार से गिरफ्तार कर लिया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS