स्पेशल कोर्ट से CBI ने मांगी थी इजाजत, फिर FIR के बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी हुआ सर्च वारंट

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में आबकारी और शराब नीति मामले (Excise and liquor policy case) पर उठे विवाद के बीच दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ( Delhi's Rouse Avenue Court) ने बीते गुरुवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia ) के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था। लेकिन इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी थी।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त को दर्ज की गई थी और इस संबंध में एएसजे एमके नागपाल की कोर्ट ने 18 अगस्त यानी अगले ही दिन सीबीआई को सर्च वारंट जारी कर दिया गया। कोर्ट में सीबीआई के द्वारा सर्च लिस्ट दाखिल की गई। इसके साथ कुछ दस्तावेज भी थे।
जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर समेत 10 शराब लाइसेंस लेने वालों के अवाला अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति में संशोधन सहित अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया गया। जिसमें लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी करना और एल -1 लाइसेंस का विस्तार आदि शामिल है। फिलहाल, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर पीछे हटते हुए पुरानी नीति को लागू कर दिया है। अब दो माह के लिए इस नई नीति लागू रहेगी।
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