सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से सस्पेंड करने की उठी मांग, दिल्ली HC ने रद्द की याचिका

भ्रष्टाचार मामले (Corruption Cases) में न्यायिक हिरासत में लिए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि हिरासत में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन एक कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) की सुविधा ले रहे हैं।
उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उसे कड़ी सजा मिल सकती है। यह याचिका नंद किशोर गर्ग ने दायर की थी। उन्होंने इस याचिका में सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मंत्री पद से निलंबित करने की मांग की गई थी। इस याचिका को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Satish Chandra Sharma) और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) ने खारिज कर दिया हैं।
आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Cases) के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन के घर पर कई छापे मारे थे। इसमें एक करीबी दोस्त के घर से 2.83 करोड़ नकद और 133 सोने के सिक्के मिले। इससे पहले अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।
इसमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्ति शामिल थी। फिलहाल वह केवल ईडी की हिरासत में है। सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने भी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था।
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