इस महीने से नहीं चल सकेगा दिल्ली-NCR में डीजल के जेनरेटर, सीएक्यूएम ने दिए सख्त आदेश

1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में डीजल जेनरेटर (Diesel Generators) के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( Air Quality Management Commission) ने भी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को इसके विकल्प पर समय रहते गंभीरता से काम करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
केवल आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) के लिए डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जहां बिजली आपूर्ति का कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, वहां दिन में केवल दो घंटे के लिए रियायत मिलेगी। सीएक्यूएम (CAQM) ने मंगलवार देर शाम उक्त चारों राज्यों की सरकारों को इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर में सर्दी शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता (Air Quality) और खराब हो जाती है. इसमें डीजल जनरेटर (Diesel Generators) की बड़ी भूमिका होती है। हालांकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) के तहत हर साल 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक इसे प्रतिबंधित भी किया जाता है, लेकिन विभिन्न आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों से इस आधार पर छूट मांगी जा रही है कि जनरेटर के अलावा बहुत कुछ है। बिजली की विफलता।
इसलिए इस बार सीएक्यूएम (CAQM) ने मौजूदा सर्दी के मौसम में ही अगली सर्दी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीएक्यूएम (CAQM) के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल (Arvind Nautiyal) द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, प्रोपेन और ब्यूटेन पर चलने वाले जनरेटर के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
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