DTC को महिलाओं के लिए फ्री करना पड़ा भारी, दिल्ली सरकार को हर साल हो रहा इतने करोड़ का घाटा

Delhi DTC Buses महिलाओं के लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) को फ्री करना भारी पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) को हर साल 1 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं इस समय डीटीसी में एक भी नए बेड़ों को जोड़ने में असफल रहे है। इसकी जानकारी दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) के एक प्रश्न पूछने के बाद परिवहन विभाग ने इसका जवाब दिया है। वहीं उन्होंने इस बात को भी नकारा है कि व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए डीटीसी द्वारा खरीदी जा रहीं 1,000 लो फ्लोर बसों के विनिर्माताओं को 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है। हालांकि उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है कि दिल्ली में 2015 से सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे से डीटीसी चल रही है।
आज दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र खत्म
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। भाजपा विधायक अजय महावर के एक अन्य सवाल के जवाब में परिवहन विभाग ने कहा कि डीटीसी ने 2015 के बाद से कोई बस नहीं खरीदी है। विभाग ने कहा कि हालांकि 'दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम' (डीआईएमटीएस) संचालित क्लस्टर योजना के तहत, 2015 के बाद 1,387 बसों की खरीद की गई है। पिछले छह वर्षों में, डीटीसी को 2014-15 में 1,019.36 करोड़ रुपये, 2015-16 में 1,250.15 करोड़ रुपये, 2016-17 में 1,381.78 करोड़ रुपये, 2017-18 में 1,730.02 करोड़ रुपये और 2018-19 में 1,664.56 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसने कहा कि 2019-20 के अनुमान के अनुसार, घाटा 1,834.67 करोड़ रुपये था। डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद का कार्य आदेश दो विनिर्माताओं को जारी किया गया था, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया गया है।
दिल्ली में जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 पारित
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में 'दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021' पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने में मदद मिलेगी। साथ ही टैक्स अदायगी में आसानी होगी। सरकार ने कहा है कि जो लोग नकली नामों या किसी दूसरे के नाम से छद्म कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करते हैं, पकड़े जाने पर उनकी संपत्ति जब्त कर टैक्स वसूली की जाएगी। जीएसटी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए कानून के तहत व्यापारियों को अनेक फॉर्म भरने से मुक्ति मिलेगी। इससे उनकी टैक्स अदायगी आसान होगी और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यापारी जानबूझकर टैक्स चोरी करते हैं, सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी।
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