दिल्ली आबकारी नीति धनशोधन मामले में ईडी ने आरोप-पत्र दाखिल किया

नई दिल्ली। (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति धनशोधन मामले में यहां एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडोस्पिरिट्स के प्रवर्तक महेंद्रू के अलावा, अभियोजन की शिकायत में दो अन्य व्यक्तियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप पत्र लगभग 3,000 पृष्ठों का है जिसमें आरोपियों के बयान और अनुलग्नक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र में धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) की धाराएं लगाई गई हैं।
एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाये हैं। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दर्शाया गया था।
ईडी इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ के बाद 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।
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