Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट ने दिया Manish Sisodia को झटका, जानें कब होगी अगली सुनवाई

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) से जमानत नहीं मिल सकी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 14 जुलाई को हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वह इस मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है।
सिसोदिया की पत्नी की हालत स्थिर: सुप्रीम कोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा और कहा कि उनकी हालत काफी हद तक स्थिर है। इसलिए पीठ सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं और नियमित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामलों में मनीष की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से पूछताछ की थी।
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सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2021 को शराब नीति लागू की थी। इस मामले मेें साल 2022 में उन पर घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद इस शराब नीति को वापस ले लिया गया। इस साल फरवरी में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं।
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