Farmers Protest: 26 जनवरी हिंसा मामले में दीप सिद्धू को मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

Farmers Protest: 26 जनवरी हिंसा मामले में दीप सिद्धू को मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बड़ी बात
X
कोर्ट ने 26 जनवरी हिंसा मामले में दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है, जब उसे पहले मामले में समान तथ्यों पर ASJ द्वारा नियमित जमानत दी गई है।

Farmers Protest Violence दिल्ली में सोमवार को अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट (Delhi Court) ने 26 जनवरी हिंसा मामले में दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस (Police Custody) हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है, जब उसे पहले मामले में समान तथ्यों पर ASJ द्वारा नियमित जमानत दी गई है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला (Red Fort Violence) में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी।

30 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत शुक्रवार को मंजूर की थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा उसने कहा कि केवल आवाज के नमूने के मकसद से और अवधि के लिए हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका उचित नहीं है। जज ने कहा था कि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से उन वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्रियों और फुटेज पर आधारित है।

जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आरोपी-प्रार्थी इस प्रकार के मंच पर उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ करने में सक्षम है कि जज ने जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया था कि वह जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराए और जब कभी आवश्यकता पड़े, पुलिस थाने एवं अदालत में पेश हो।

Tags

Next Story