गाजियाबाद में हाउस टैक्स नहीं भरने वालों पर नगर निगम की सख्ती, अब जमा करना होगा इतना टैक्स

देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में इन दिनों हाउस टैक्स (House Tax) की वसूली हो रही है। इसके साथ ही 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) सख्ती से पेश आएगी। यही नहीं मार्च तक टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम विशेष छूट भी दे रहा है।
वही निगम ने वसूली अभियान(Recovery Drive) तेज कर दिया है। इन दिनों नगर निगम की टीम लोगों के घर पहुंचकर बकाया वसूल कर रही है। साथ ही बकाएदारों के इमारतों को सील किया जा रहा है। कुछ भवनों पर अटैचमेंट नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट (Media Report) के अनुसार 31 मार्च के बाद 12 फीसदी ब्याज लगेगा।
इससे पहले टैक्स जमा (Tax Deposited) करने वालों को 5 फीसदी की छूट का फायदा दिया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने करीब 145 करोड़ रुपये का कर एकत्र किया था। इसके साथ ही सोसायटियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। दरअसल, नगर निगम की ओर से टैक्स जमा (Tax Deposited) करने पर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को छूट दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग टैक्स नहीं भरते हैं।
ऐसे में अब इन लोगों से 12 फीसदी ब्याज (12 percent interest) लिया जाएगा। मुख्य आकलन अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा (Dr. Sanjeev Sinha) ने बताया कि 31 मार्च के बाद 12 प्रतिशत ब्याज लगेगा। इससे पहले टैक्स जमा करने वालों को 5 फीसदी की छूट का फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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