HC ने दिल्ली पुलिस को दिया निर्देश, अश्लील सामग्री हटाने के लिये NCRB को सौंपे ब्योरा

दिल्ली दिल्ली ने पुलिस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि 24 वर्षीय एक महिला से जुड़ी हुई अश्लील सामग्री को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को सौंप दे ताकि इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अधिसूचित किया जा सके। जिस समय तस्वीरें ली गई थीं उस समय महिला नाबालिग थी।
हाईकोर्ट ने फेसबुक और गूगल को आपत्तिजनक सामग्री और यूआरएल को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया। इसने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि एनसीआरबी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के पास मौजूद प्रोटोकॉल एवं संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो भारत में इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री फिर से डालते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) एक गैर सरकारी संगठन है जो लापता बच्चों को ढूंढने में मदद करता है, बच्चों का यौन उत्पीड़न कम करने में सहयोग करता है और बच्चों का उत्पीड़न रोकता है। अदालत का फैसला एक महिला की याचिका पर आया है जो 2012 में 16 वर्ष की थी। तभी उसकी दोस्ती अपनी कक्षा के एक लड़के से हुई और दोनों के बीच संबंध बने। याचिका में महिला ने बताया कि लड़का बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसे अंतरंग फोटोग्राफ भेजने के लिए बाध्य करने लगा। बाद में उसने उससे संबंध समाप्त कर लिए और उच्च शिक्षा के लिए विदेश चली गई।
दिल्ली पुलिस ने DDMA के आदेश लागू रहने तक विरोध-प्रदर्शन पर लगाई रोक
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि जब तक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निषेधाज्ञा लागू है, तब तक महानगर में विरोध प्रदर्शन, धरना या रैलियों के आयोजन की कोई योजना टाल दें। पुलिस ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। पुलिस ने कहा कि सभी व्यक्तियों और समूहों से अनुरोध है कि जब तक डीडीएमए द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा लागू है, तब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन, धरना, रैलियों के आयोजन की किसी भी योजना को टाल दें। डीडीएमए की निषेधाज्ञा का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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