HC ने दिल्ली सरकार से कहा- राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पर तेजी से कदम उठाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पर तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें ज्यादा समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि रियायती दर पर अनाज हासिल करने के लिए इसका रहना जरूरी है।
दो महिलाओं की अलग-अलग याचिकाओं पर दिल्ली सरकार को जारी किया निर्देश
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दो महिलाओं की अलग-अलग याचिकाओं पर दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया। इन याचिकाओं में रियायती दर पर अनाज हासिल करने के लिए राशन कार्ड जारी करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील तुषार सानू दहिया ने अदालत को सूचित किया कि राशन कार्ड के लिए उनके मुवक्किलों के आवेदन दो साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने निवेदन का लिया संज्ञान
निवेदन का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन को इतने लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं के आवेदन दो साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। प्रतिवादी को केवल याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर ही नहीं बल्कि दूसरों के आवेदन पर भी तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।
सैकड़ों आवेदनों का किया गया निपटारा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद से याचिकाकर्ता के इलाके के सैकड़ों आवेदनों का निपटारा किया गया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS