हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश, मरीजों को अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की सुविधा जल्द दें

Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) को आदेश दिया है कि जितना जल्दी संभव और व्यवहारिक हो सके उस प्रतिवेदन पर फैसला लेने के लिये कहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों (Delhi Hospital) को उनके पास उपलब्ध बिस्तर (ICU Beds), ऑक्सीजन सिलिंडर (Oxygen Cylinder), और वेंटिलेटर की संख्या समय-समय पर प्रमुखता से डिजिटल बोर्ड (Digital Board) पर प्रदर्शित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
हाईकोर्ट की पीठ ने दिल्ली सरकार को एक नर्सिंग अधिकारी के प्रतिवदेन पर कानून, नियमों, नियामकों और इस मामले के तथ्यों पर लागू होने वाली सरकारी नीति के अनुसार कोई फैसला लेने का निर्देश दिया और जून 2020 में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने की हिदायत भी दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि जितना जल्दी संभव और व्यवहारिक हो, फैसला लिया जाए। पीठ ने नर्सिंग अधिकारी सिनू जॉन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अस्पतालों द्वारा गंभीर रूप से बीमार रोगियों और तत्काल चिकित्सा के जरूरतमंदों को बिस्तर देने से मना करने के मामले सामने आए हैं।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती कराए जाने के दौरान कोविड पॉजिटिव जांच रिपोर्ट मांगने के संबंध में दिल्ली सरकार के परिपत्र का स्पष्ट रूप से पालन करें।
पीठ ने दिल्ली सरकार को इस मामले पर उसके 23 अप्रैल के परिपत्र को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अपील की गई थी कि वह अस्पतालों को कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के दौरान कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मांगने की बात पर न अड़ने का आदेश दे।
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