अरविंद केजरीवाल और विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव खर्च के बारे में दी गलत जानकारी, हाईकोर्ट में याचिका दायर

अरविंद केजरीवाल और विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव खर्च के बारे में दी गलत जानकारी, हाईकोर्ट में याचिका दायर
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दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के दिल्ली विधानसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के समक्ष सूचीबद्ध की गई।

दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं दिल्ली विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। केजरीवाल और गुप्ता के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने अपने चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी दी। बता दें कि ये याचिकाएं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के समक्ष सूचीबद्ध की गई।

जानकारी मिली है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के लिए दो बार मामले को लिये जाने के बावजूद याचिकाकर्ता बहस के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद बृहस्पतिवार को याचिकाओं को 25 नवम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। याचिकाकर्ता रमेश खत्री ने अपनी याचिका में दोनों नेताओं पर अगले छह साल तक इस आधार पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया कि उन्होंने अपने चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी दी।

केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके अलावा गुप्ता के खिलाफ खत्री ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता के रूप में याचिका दाखिल की है। इस सीट पर भाजपा नेता गुप्ता ने जीत दर्ज की थी।

बिजली, पानी पर सब्सिडी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोई ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को रियायती दरों पर बिजली और पानी मुहैया कराने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार से गुरुवार को इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं है।

साथ ही 28 जुलाई को जनहित याचिका खारिज करने और याचिकाकर्ता पर 25, 000 रुपये जुर्माना लगाने के अदालत के फैसले में भी प्रथम दृष्ट्या कोई त्रुटि नहीं है। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी याचिकाकर्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह पर जुर्माना लगाने का फैसला वापस लेने से भी इनकार कर दिया।

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