हाईकोर्ट ने दी गंगा राम अस्पताल को राहत की खबर, स्वास्थ्य विभाग के केस पर लगााया रोक

हाईकोर्ट ने दी गंगा राम अस्पताल को राहत की खबर, स्वास्थ्य विभाग के केस पर लगााया रोक
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल को एक राहत की खबर दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के खिलाफ मामले पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कोरोना संक्रमण नियमों के उल्लंघन के मामले में सर गंगा राम अस्पताल को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए सोमवार को अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इस केस के मद्देनजर सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के मामले में सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज को लेकर जांच और अन्य कार्रवाइयों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है।

अस्पताल प्रशासन ने की थी FIR रद्द करने की मांग

यह अंतरिम रोक 11 अगस्त तक के लिए लगाई गई है। बता दें कि प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट से अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जहां कोर्ट ने शुरुआती जांच के तहत फिलहाल केस पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।

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आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल न होने पर FIR दर्ज

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पांच जून को राजिंदर नगर पुलिस थाने में धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल, मामला था कि अस्पताल में कोविड-19 के सैंपल लेते समय आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल नहीं किया गया।

जबकि दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रयोगशाला के लिए सैंपल लेने के लिए आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसके अलावा अस्पताल पर यह भी आरोप लगाया गया कि यहां कोरोना संक्रमण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो महामारी रोग अधिनियम 1897 के खिलाफ है।

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