Holi 2021: दिल्ली-एनसीआर में कोरोना ने होली का रंग किया फीका, लगाए गए ये सख्त प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में कोरोना महामारी (Corona pandemic) और होली त्योहार (Holi Festival) को लेकर धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। नोएडा (Noida) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने और होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 17 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर तेजी से मामले न फैले इसके लिए ये फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत कोरोना की रोकथाम और होली पर उपद्रवियों से निपटने की तैयारी की गई है। पुलिस (Police) ने कोरोना के नियमों (Covid Guidelines) के साथ अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। वहीं कोई भी शख्स नियमों का पालन न करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस और प्रशासन ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों से अपील की है कि वे इस बार सूखी होली मनाएं। ये प्रतिबंध होली के अलावा शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, राम नवमीं, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर भी लागू रहेंगे। इस दौरान शांति-व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस संदिग्धों पर नजर भी रखेगी। साथ ही पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई है। कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में भीड़भाड़ वाले स्थानों, संस्थानों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क, धार्मिक स्थल, होटल, ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य जगह प्रत्येक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। इन आदेशों में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और आगामी त्योहारों पर शांति-व्यवस्था बनाने के लिए 17 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई है। इसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश के तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध होली पर भी जारी रहेंगे।
पुलिस के आदेश अनुसार, 30 अप्रैल तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी प्रकार के हथियारों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी गनर प्राप्त व्यक्ति अपने सुरक्षाकर्मियों को साथ लेकर सरकारी ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा। आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो पर प्रतिबंध रहेगा। समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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