अगर आप भी सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हैं तो हो जाएं सावधान, दिल्ली पुलिस चला रही हैं ये अभियान

देश कि राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर शराब पीने के आरोप में 606 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा (Sameer Sharma) ने कहा कि शनिवार और रविवार को पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया।
समीर शर्मा ने कहा, सार्वजनिक रूप से शराब पीने से अक्सर उपद्रव होता है और क्षेत्र की शांति भंग होती है। यह कानून द्वारा दंडनीय (punishable by law) है। इस पर काबू पाने के लिए 10 थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी ने कहा, ''अभियान के दौरान यह देखा गया है कि अन्य दिनों की तुलना में घरेलू हिंसा और वीकेंड पर झगड़े को लेकर जिले में पीसीआर कॉल ( PCR call) की संख्या में कमी आई है।
डीसीपी ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों (Public places) पर शराब न पीने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। वही इस कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी तक यह जुर्माना 200 रुपये था। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति हुड़दंग (riots) भी करता है, तो यह जुर्माना राशि 10,000 रुपये पर पहुंच जाएगी। साथ ही हुड़दंगी को तीन माह की जेल भी हो सकती है।
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