नोएडा के आर्ष कन्या गुरुकुल में हुई छात्रा की मौत की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के Noida के सेक्टर-115 सोरखा स्थित आर्ष कन्या गुरुकुल में एक छात्रा की मौत हो गई थी। दावा किया गया है कि छात्रा का शव फांसी पर लटका हुआ था और उसकी हत्या की गई है। दो साल पहले हुई इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। आर्ष कल्या गुरुकुल के अंदर हुई मौत के मामले में गुरुकुल के आचार्य और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में परिजनों ने छात्रा के साथ रेप का भी आरोप लगाया था।
बता दें कि सोरखा गांव स्थित आर्ष कन्या गुरुकुल में 3 जुलाई 2020 दसवीं क्लास की छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। छात्रा हरियाणा की रहनले वाली थी। इस मामले में परिजनों ने गुरुकुल संचालकों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप था कि बगैर पुलिस को जानकारी दिए हुए गुरुकुल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। छात्रा की मां ने आरोप लगाए थे कि गुरुकुल प्रबंधकों ने उसकी हत्या कर दी और सबुत मिटाने के लिए चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया। मौके से हत्या के सबूतों को भी नष्ट कर दिए गए।
इस मामले में गुरुकुल की तरफ से एक सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा गया। बाद में जांच में जुटी पुलिस के सामने गुरुकल के आचार्य और उनकी पत्नी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस मामले में सेक्टर-49 कोतवाली में गुरुकुल के आचार्य जयेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी हैं।
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