जयपुर की अदालत ने IM के 12 आतंकी को दी उम्रकैद की सजा, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

जयपुर की अदालत ने IM के 12 आतंकी को दी उम्रकैद की सजा, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मार्च 2014 में, स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास को गिरफ्तार किया था। बयान में कहा गया है कि वकास अपने फरार साथियों के साथ देश भर में बम विस्फोटों के कई मामलों में वांछित था।

Delhi Police दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन ( Indian Mujahideen) के 12 आतंकवादी (12 Terrorist) को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई। राजस्थान के जयपुर (Jaipur Court) की अदालत ने ये सजा सुनाई है। ये आतंकवादी देशभर में हुए बम धमाकों और कई अन्य मामलों में दोषी रह चुके है। जब ये गिरफ्तार हुए थे तो इनके पास से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व टाइमर आदि की बरामदगी की गई थी। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है।

उन्होंने कहा कि जयपुर की एक अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान 'मॉड्यूल' के 12 आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्हें पुलिस बल के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मार्च 2014 में, स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास को गिरफ्तार किया था। बयान में कहा गया है कि वकास अपने फरार साथियों के साथ देश भर में बम विस्फोटों के कई मामलों में वांछित था।

वकास की गिरफ्तारी के बाद तीन और आतंकवादी मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार अजहर और शाकिब अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया है कि जयपुर और जोधपुर से पकड़े गए आतंकवादियों के पास से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व टाइमर आदि की बरामदगी की गई थी। आईएम के राजस्थान 'मॉड्यूल' के संस्थापक सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान एटीएस ने 10 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने बुधवार को 13 आरोपियों में से एक को छोड़कर सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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