JNU Case: कोर्ट ने पुलिस को कन्हैया समेत इन 9 आरोपियों के आरोप पत्र को लेकर दिया ये निर्देश

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने पुलिस (Delhi Police) को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNU) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और नौ अन्य को 2016 के राजद्रोह मामले (Seduction Case) में दायर आरोपपत्र की प्रति देने का सोमवार को निर्देश दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पंकज शर्मा ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को सात अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया और मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए सात आरोपियों को अंतरिम जमानत भी दे दी।
आरोपियों ने दायर की थी जमानत याचिका
आरोपपत्र दायर करने से पहले, आकिब मुजीब, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर सहित सात लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन्होंने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही मूल्य की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत के समन जारी करते समय कुमार, दिल्ली दंगा ममले में पहले से ही पुलिस हिरासत में ले लिए गए उमर खालिद के अलावा अनिर्बान भट्टाचार्य और बाकी सात आरोपी भी परिसर में मौजूद थे।
इन पर भारत विरोधी नारेबाजी करने का आरोप
इससे पहले अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया था। कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य पर भारत विरोधी नारेबाजी करने का आरोप है। मामले में जिन सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उनमें कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशीर भट और बशारत अली शामिल हैं। उनमें से कुछ जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं। इन सभी पर ने भादंवि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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