पत्रकार मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने FIR में जोड़ी तीन और धाराएं, कोर्ट से की...

ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शनिवार को और नई धाराएं लगाई हैं। जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेश से चंदा लेने के आरोप में ये नई धाराएं लगाई गईं हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर को अदालत में पेश किया और उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) की मांग की।
पांच दिन की हिरासत के बाद पुलिस ने जुबैर को कोर्ट ने पेश किया था। पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया (Metropolitan Magistrate Snigdha Sarwaria) से कहा कि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले में तीन और धाराएं जोड़ी हैं। इसमें सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेश से चंदा लेने के आरोप हैं।
पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को 2018 में एक हिंदू देवता पर किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला (Justice Sanjeev Narula) ने याचिका पर नोटिस जारी किया और निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। निचली अदालत ने जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत (Police Custody) में रखने का आदेश दिया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS