आपत्तिजनक ट्वीट मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर को मिली दिल्ली कोर्ट से जमानत

आपत्तिजनक ट्वीट मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर को मिली दिल्ली कोर्ट से जमानत
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2018 के ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई, लेकिन अभी पत्रकार को जेल में रहना पड़ेगा।

जेल में बंद ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammad Zubair) की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने जमानत देते हुए एक राहत दी है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को आपत्तिजनक ट्वीट करने के 2018 के मामले में गिरफ्तार किया था।

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295ए के तहते शुरुआत में मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर धारा 201, और 120बी के साथ विदेशी से चंदा लेने के आरोप में धारा 35 के तहत आरोपी बनाया। जबकि वह 2018 के ट्वीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली की जिला कोर्ट पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में गुरुवार को कोर्ट ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसमें लोगों की धार्मिकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। जुबैर को कुल 7 मामलों में आरोपी बनाया गया है। जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश में और एक दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है।

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