Kanjhawala Case: आरोपियों का अमित को बचाने का था प्लान, जानें बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की क्या है कानूनी सजा

नए साल के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Crime) के कंझावला (Kanjhawala Case) में हुए दर्दनाक हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस (Delhi Police) जुटी हुई है। इसके साथ लगातार नए-नए खुलासे कर रही है। इसी बीच जांच में सामने आया है कि उस वक्त कार चलाने वालों में सिर्फ एक शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस था।
चालान व अन्य धाराओं से बचने के अलावा अमित को बचाने के लिए आरोपियों ने पुलिस ( Delhi Police) को बताया था कि गाड़ी दीपक चला रहा था। जबकि जांच में पता चला है कि गाड़ी दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। पुलिस ने बताया है कि हादसे के बाद अमित ने इस बारे में अपने भाई अंकुश खन्ना को बताया था। फिर अंकुश ने दीपक से कहा था कि वह इस घटना का दोष अपने ऊपर ले ले। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है।
यही वजह होगी कि क़ानूनी कार्रवाही से बचने के लिए आरोपियों ने ये प्लान बनाया हो। तो चलिए जानते है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए तो क्या होती है सजा?
बिना लाइसेंस गाड़ी क्या है कानूनी सजा और जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के गाड़ी चलाता है तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट (Accident Case) में आपसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो आमतौर से आपके ऊपर धारा 304 A लगती है, जिसमे अधिकतम 2 साल की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान है।
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