Delhi Liquor Scam: सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर जमानत याचिका खारिज

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। बता दें कि इससे पहले भी वे अलग-अलग कोर्ट में जमानत अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी राहत नहीं मिली है। केंद्रीय एजेंसियों का कहना है कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली पद पर हैं, लिहाजा जमानत मिलने के बाद वे अपने खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
Delhi's Rouse Avenue Court dismisses the bail plea of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in connection with money laundering related to Excise scam. Manish Sisodia was arrested by ED in the case on March 9
— ANI (@ANI) April 28, 2023
(File photo) pic.twitter.com/CxHE7c6Zz1
बता दें कि अदालत ने आबकारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 अप्रैल फैसला आना था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS