विवादित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं होगी रिहाई

ऑल्ट न्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक और फ़ैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। विवादित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) की सेशन कोर्ट (Sessions Court) से जमानत मिल गई है। जुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उन पर साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'हनीमून होटल' का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जुबैर की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि वह बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जाएंगे।
आपको बता दें कि मोहम्मद जुबाई की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत में मोहम्मद जुबैर की ओर से उनकी वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव (SPP Atul Srivastava,) पेश हुए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से उस ट्वीट की तारीख पूछी जिस पर मामला दर्ज किया गया है। एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने ट्वीट की तारीख की जानकारी कोर्ट को दी थी। एसपीपी ने कहा कि ट्वीट 2014 से पहले और 2014 के बाद के हैं। यह विशेष रूप से स्पष्ट है कि यह जानबूझकर किया गया था।
फिर इसके जबाब में कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि इसकी मंशा क्या है। एसपीपी (ssp) ने कहा था कि मकसद यह है कि वे कहना चाहते हैं कि 2014 में सरकार बदली थी। यह ट्वीट दूसरे पक्ष के लोगों को भड़काने और गलत वसीयत बनाने के लिए किया गया था। एसपीपी ने कहा कि हनुमान जी अविवाहित हैं और आपने ट्वीट में हनीमून की तुलना की है।
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