Money Laundering Case: दिल्ली HC से सत्येंद्र जैन को एक और झटका, पूछताछ के दौरान साथ नहीं रख सकेंगे वकील

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार (Delhi Government) के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल निचली अदालत ने ईडी (ED) को सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की कस्टडी देते हुए जैन से पूछताछ के दौरान अपने वकील को अपने पास रखने की इजाजत दी थी।
निचली अदालत के इसी फैसले को प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। ईडी की पूछताछ के दौरान अब सत्येंद्र जैन अपने वकील को अपने पास नहीं रख सकते हैं।
दरअसल पूछताछ के दौरान उनके एक वकील की मौजूदगी को लेकर निचली अदालत के आदेश का दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना (Yogesh Khanna) की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (SV Raju) ने तर्क दिया था कि मामले में लगाई गई शर्त पूलपंडी बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा पारित किये गए फैसले के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों की तरह इसमें भी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video Recording) की जा रही है। पीठ ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजू ने कहा था कि चूंकि पूछताछ दर्ज की जा रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के साथ किसी भी तरह के पक्षपात की कोई संभावना नहीं है।
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