संशय खत्म, अगले वर्ष 6 जनवरी को मिलेगा निगम को महापौर

दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए कब तारीख तय होगी यह संशय गुरुवार को उस समय खत्म हो गया जब दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने बताया कि आगामी वर्ष की 6 तारीख को बैठक होगी और महापौर, उपमहापौर पद के लिए चुनाव होंगे। बता दें कि सात दिसंबर को घोषित नतीजों के तहत आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में से 134 में जीत दर्ज कर निगम में भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है।
दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम-1957 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए छह जनवरी 2023 को नवनिर्वाचित निगम की पहली बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निगम आयुक्त ने उपराज्यपाल की मंजूरी का अनुरोध करते हुए निगम की पहली बैठक बुलाने का प्रस्ताव 12 दिसंबर को शहरी विकास विभाग के पास भेजा था।
निगम अधिकारी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनुमोदित फाइल 14 दिसंबर को राज निवास पहुंची, जिसे उपराज्यपाल ने उसी दिन स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने बताया कि डीएमसी अधिनियम की धारा-35 की उपधारा (1) के तहत निगम हर साल अपनी पहली बैठक के दौरान अपने सदस्यों में से किसी एक को महापौर और एक अन्य को उप महापौर के रूप में चुनेगा। उक्त अधिनियम की धारा-77 के अनुसार, महापौर के चुनाव के लिए होने वाली बैठक में पीठासीन अधिकारी एक ऐसा पार्षद होगा, जो इस पद के दावेदारों में शामिल नहीं होगा और जिसे उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा।
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