कोर्ट से नवनीत कालरा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर जमाखोरी का है आरोप

नवनीत कालरा (Navneet Kalra) की फिर से परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने कोविड-19 मरीजों (Covid Patients) के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कन्संट्रेटर (Oxygen Concentrator) को जब्त करने के संबंध में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ये ऑक्सीजन कन्संट्रेटर राष्ट्रीय राजधानी में खान चाचा (Khan Chacha) समेत उसके कई रेस्त्रां (Restaurant) से बरामद किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा कि अर्जी खारिज की जाती है।
गिरफ्तारी की आशंका पर कारोबारी ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत मांगते हुए अदालत का रुख किया था। हाल में मारे गए छापे के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और ऐसा संदेह है कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया है। ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 के इलाज में अहम चिकित्सा उपकरण हैं। इससे पहले, दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था।
उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे। 18 हजार के कंसंट्रेटर को 50 से 70 हजार तक बेचा जा रहा था। ये कोरोना काल में धोखा है। इसके अलावा आरोपी नवनीत कालरा के अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को दलील दी थी कि श्री राम लेबोरटरी के रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नवनीत कालरा ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे हैं, वो काफी खराब क्वालिटी के थे। कई काम भी नहीं कर रहे थे। लिहाजा मामले में कस्टडी में लेकर आरोपी से पूछताछ करना जरूरी है।
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