स्पा और मसाज सेंटर्स को लेकर नई गाइलाइंस जारी, DCW की शिकायत पर दिल्ली सरकार का आदेश

स्पा और मसाज सेंटर्स को लेकर नई गाइलाइंस जारी, DCW की शिकायत पर दिल्ली सरकार का आदेश
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। वहीं अगर फिर भी इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ इसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

दिल्ली में स्पा और मसाज सेंटर्स (SPA And Massage Centers) की आड़ में अब यौन शोषण या सेक्स रैकेट चलाना भारी पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने स्पा और मसाज सेंटरों को लेकर नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दे दी है। इस गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया है कि अब स्पा में कोई महिला कर्मी किसी पुरुष ग्राहक का मसाज नहीं कर सकेगी और न ही कोई पुरुष कर्मी महिला ग्राहक का मसाज कर सकेगा। स्पा और मसाज सेंटर केवल मालिश के उद्देश्य से हैं।

यदि कोई ग्राहक कर्मचारी, नियोक्ता देह व्यापार से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन में इससे जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। डीसीडब्ल्यू की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था।

नई गाइडलाइन में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। वहीं अगर फिर भी इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ इसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लोग इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर काल करके दे सकते हैं।

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