NGT ने दिया निर्देश- दिल्ली के वन विभाग में फेरबदल किया जाए, इतने पदों पर शुरू हुई भर्तियां

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रविवार को दिल्ली के वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली के वन विभाग में उपयुक्त फेरबदल किया जाए। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने पदों को भरने के मुद्दे पर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग ने चार वन रेंजरों, 211 वन गार्डों एवं 11 वन्यजीव गार्डों के स्वीकृत पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की।
14 नवंबर 2019 को किया गया था आउटसोर्स
रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम एड-सीआईएल इंडिया लिमिटेड को ऑनलाइन परीक्षण एवं मूल्यांकन सेवाएं के लिए 14, नवंबर, 2019 को आउटसोर्स किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वन रेंजरों एवं वन्यजीव गार्डों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं 15-16 मार्च, 2020 को पूरी कर ली गयी। वन गार्ड की ऑनलाइन परीक्षा 18-24 अप्रैल, 2020 को निर्धारित थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी संकट के चलते नहीं हो पायी और अनिश्चितकाल के लिए उसे स्थगित कर दी गयी।
प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर पदों की भर्ती की व्यवस्था नहीं
याचिकाकर्ता वकील आदित्य एन प्रसाद ने रिपोर्ट पर इस आधार पर ऐतराज किया कि जहां तक सहायक वन संरक्षक के पदों की बात है तो कोई राज्य वन सेवा नहीं है, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर पदों की भर्ती की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पदों की भर्ती प्रक्रिया भी धीमी है। इस पर अधिकरण ने कहा कि यह मुद्दा मूलत: शासन से जुड़ा होने की वजह से आवेदक द्वारा उठाये गये मुद्दे दिल्ली सरकार पर निस्तारण के लिए छोड़े जाते हैं। पीठ ने कहा कि आवेदन इस आस में निस्तारित किया जाता है कि संबंधित प्राधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वन विभाग में उपयुक्त फेरबदल करेगा।
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