Delhi Mosque: रेलवे ने दिल्ली की दो मस्जिदों को जमीन खाली करने का दिया नोटिस, बोले- नहीं किया तो खुद होंगे जिम्मेदार

Encroachment in Delhi: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों में अड़चन बन रहे धार्मिक स्थलों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक नया मामला सामने आ रहा है। उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली की दो प्रमुख मस्जिदों बंगाली मार्केट मस्जिद (Bengali Market Mosque) और बाबर शाह तकिया मस्जिद (Babar Shah Takiya Mosque) को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया है।
रेलवे अधिकारियों ने जारी किया नोटिस
उत्तर रेलवे (Northern Railway ) अधिकारियों की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों से उनकी संपत्ति पर बने किसी भी अवैध भवन, मंदिर, मस्जिद या धर्मस्थल को हटाने का आग्रह किया जाता है। इस नोटिस का पालन नहीं करने पर अतिक्रमण (Encroachment) की गई जमीन को दोबारा से पाने के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में आगे कहा गया है कि अतिक्रमण के लिए संबंधित पक्षों को किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इसमें रेलवे प्रशासन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
बाबर शाह तकिया मस्जिद की कमेटी का कहना है कि यह लगभग 400 साल पुरानी है। यह ऐतिहासिक मस्जिदें लंबे समय से दिल्ली के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक भाग रही हैं। वहीं, दिल्ली के वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि रेलवे ने जिन मस्जिदों को कहा कि वह अतिक्रमण करके बनाई गई है, तो यह कानून के विरुद्ध है। रेलवे को इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए। साथ ही, इस नोटिस के बाद गहमागहमी का माहौल बना हुआ है।
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मलेरिया विभाग के ऑफिस को भी नोटिस जारी
उत्तर रेलवे की तरफ से ना केवल इन दो मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है, बल्कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक मलेरिया विभाग के ऑफिस को भी नोटिस जारी किया गया है। इसे भी खाली कराने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाने पर वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
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