अब कार-बाइक चलाने वाले हो जाएं सावधान, आप की छोटी सी भूल पड़ सकती है भारी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

देश की राजधानी दिल्ली में अब बिना रजिस्ट्रेशन (Registration) के चलने वाले वाहनों पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) सख्त नजर आ रही है। इसी बीच दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार से राजधानी में नंबर प्लेट को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार ने बिना बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन (New Guidelines) जारी की है।
बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नई एसओपी (SOP) के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दिखाई देता है तो उस पर पहली बार में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई वाहन चालक वही अपराध दूसरी बार करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ-साथ एसओपी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों की आपूर्ति करने वाले डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के तहत ऐसे वाहन मालिकों का 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। 2012-13 में देश में हाई-सिक्योरिटी प्लेट्स (High-Security Plates) की शुरआत की गयी थी।
तब से इसे सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अप्रैल 2019 में दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट (High-Security Plates) लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब जिन वाहनों पर यह नंबर प्लेट नहीं है, ऐसे वाहनों का चालान विभाग (Delhi Transport Department) के अधिकारी काटेंगे।
अधिकारियों ने आगे बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट चोरी के वाहनों की पहचान करने में काफी मददगार साबित हुई है। पुलिस ने इसकी मदद से कई आपराधिक मामले सुलझाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन मालिकों को अभी भी अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगवा रहे है। पुलिस से बचने के लिए कई वाहन मालिक IND के नकली स्टिकर लगाकर अपनी नंबर प्लेट पर काम कर रहे हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत है।
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