दिल्ली के 10-49 बिस्तर क्षमता वाले नर्सिंग होम 'कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र' घोषित

आदेश के मुताबिक, केवल विशेष तौर पर आंख, कान एवं गले का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसव गृहों और आईवीएफ केंद्रों को इससे छूट दी गई है।
इसमें कहा गया, ' छोटे और मध्यम मल्टीस्पेशलिटी नर्सिंग होम (10 से 49 बिस्तर वाले) में कोविड और गैर-कोविड मरीजों के परस्पर एक-दूसरे के सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बिस्तर क्षमता 10-49 है।'
आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश जारी होने के तीन दिन के अंदर अपने कोविड बिस्तरों को तैयार रखना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने वालों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण के नियमों के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।
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