मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- हम कुछ नहीं कर सकते

मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- हम कुछ नहीं कर सकते
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याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि सरकार यह घोषणा करे कि केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति के संबंध में कथित टिप्पणी कर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।

मोदी सरकार (Modi Government) में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह (Union Minister VK Singh) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि भारत-चीन बॉर्डर (LAC) पर देश की आधिकारिक स्थिति पर टिप्पणी कर उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। इसलिए उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मंत्री सही नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि सरकार यह घोषणा करे कि केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति के संबंध में कथित टिप्पणी कर अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही याचिकाकर्ता चंद्रशेखरन रामासामी की याचिका खारिज कर दी।

इसके आगे प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को सलाह दी कि आपको अगर किसी मंत्री का बयान पसंद नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप याचिका दायर कर उसे बयान वापस लेने के लिए कहेंगे। अगर मंत्री सहीं नहीं है, तो प्रधानमंत्री इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, अदालत कुछ नहीं कर सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप वैज्ञानिक हैं, इसलिए आपको अपनी क्षमता का उपयोग देश के लिए कुछ करने में करना चाहिए। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

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