Delhi High Court: जलभराव समस्या संबंधित याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया इतने रुपये का जुर्माना

Delhi High Court: जलभराव समस्या संबंधित याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया इतने रुपये का जुर्माना
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में परियोजना का खुलासा इसलिए नहीं किया गया था, क्योंकि गोयल को इस बात का डर था कि कोई उनके कॉपीराइट/पेटेंट का उल्लंघन न कर दे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान संबंधी परियोजना प्रस्तावित करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि याचिका में परियोजना का जिक्र नहीं किया गया है और यह अस्पष्ट है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता त्रिलोक गोयल ने दावा किया था कि उनके पास देशभर में जलभराव एवं बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए एक योजना/परियोजना है। वकील पुनीत गर्ग के माध्यम से दायर याचिका में गोयल ने केंद्र को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि उन्हें परियोजना लागू करने के लिए सहायता मुहैया कराई जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में परियोजना का खुलासा इसलिए नहीं किया गया था, क्योंकि गोयल को इस बात का डर था कि कोई उनके कॉपीराइट/पेटेंट का उल्लंघन न कर दे। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान संबंधी परियोजना प्रस्तावित करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

हेलीकॉप्टर घोटाला का अदालत ने आरोप-पत्र का लिया संज्ञान

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में ब्रितानी नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, दिल्ली के कारोबारी राजीव सक्सेना और अन्य के खिलाफ दर्ज पूरक आरोप पत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना, अगस्तावेस्टलैंड के तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय निदेशक जी सापोनारो और अन्य को 23 अक्टूबर को तलब किया है। अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद मिशेल को पेश करने के लिये वारंट जारी किया है।

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