Qutab Minar: कुतुब मीनार मामले में अब 9 जून को होगी सुनवाई, साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा जवाब

Qutab Minar: कुतुब मीनार मामले में अब 9 जून को होगी सुनवाई, साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा जवाब
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कुतबमीनार (Qutab Minar) में पूजा की इजाजत मिले या नहीं इसको लेकर साकेत कोर्ट (Saket Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली (Delhi) की कुतबमीनार (Qutab Minar) में पूजा की इजाजत मिले या नहीं इसको लेकर सांकेत कोर्ट (Sanket Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। इसी बीच कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साकेत कोर्ट ने मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा का अधिकारी मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 9 जून को होगी। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हरिशंकर जैन पेश हुए तो वहीं दूसरी ओर एएसआई ने याचिका का विरोध किया है।

हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हरिशंकर जैन ने कोर्ट को राम मंदिर मामले का हवाला देते हुए पूजा की इजाजत मांगी है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा था। मस्जिद का निर्माण इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए किया गया था। इस जगह पर कभी मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी है। हमारे पास सबूत हैं कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुबमीनार का निर्माण हुआ।

इसके बाद जज ने पूछा कि आप किस अधिकार से पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। हरिशंकर जैन ने कहां कि हम यहां कोई निर्माण नहीं चाहते हैं, बल्कि पूजा करने का अधिकार कोर्ट से मांग रहे हैं। 800 साल से अधिक समय से यहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई। वहीं एएसआई ने याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

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