Delhi News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद राशन दुकान मालिकों को राहत- दिल्ली सरकार ने की ये घोषणा

दिल्ली में राशन दुकान मालिकों (Ration Shop Owner) को आज बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें राशन दुकान को हफ्ते में सातों दिन खोलने का आदेश दिया था। अब केजरीवाल सरकार ने एक नया आदेश जारी करके इन दुकान मालिकों को हफ्ते में एक अवकाश (Weekly Holiday) की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें उसने राशन वितरित करने वाली इन दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देने को कहा है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद हमने उचित मूल्य की सभी दुकानों को सप्ताह के सातों दिन खोलना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन किया है, इसलिए हमने दुकान मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि सरकार शहर में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश की अनुमति देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया।
विभाग ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश को 23 सितंबर, 2021 को संशोधित करते हुए कहा था कि ऐसे दुकान मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति होगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें। आपको बता दें कि शहर में 2 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं। दिल्ली में 17.77 लाख कार्डधारक और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए उचित मूल्य की दुकानों से सप्ताह के सातों दिन अनाज का वितरण सुनिश्चित करे।
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