Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस को लेकर नोएडा में धारा 144 लागू, पुलिस ने 31 जनवरी तक के लिए जारी किये ये आदेश

Republic Day 2021 दिल्ली-एनसीआर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम किये गये है। वहीं नोएडा में सुरक्षा के मद्देनजर आने वाले कुछ दिनों तक धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने एक ओदश के तहत ये फैसला किया है कि 22 से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में किसी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं शहर में ड्रोन उड़ाने पर की अनुमति नहीं दी है। सुरक्षा को लेकर निर्देश इसलिए भी जारी किए गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी इसी दौरान संभव है।
इसलिए नोएडा पुलिस ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी मना किया गया है।
बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस को लेकर नोएडा पुलिस ने 22 जनवरी की बीती रात ये आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है। गौतम बुद्धनगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में धारा 144 लागू की गई है।
नोएडा पुलिस ने जारी किये ये आदेश
22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी। प्रशासन की अनुमति के बिना न जुलूस निकाले जा सकेंगे और न ही चक्का जाम किया जा सकेगा। लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक या अन्य प्रकार के हथियारों लेकर चलने पर पाबंदी। सिर्फ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को ही इसकी इजाजत है। समाज में तनाव फैलाने वाले ऑडियो या वीडियो बजाने पर भी होगी रोक। शादी समारोहों में भी घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
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