जैस्मिन शाह मामले पर सक्सेना-केजरीवाल आमने सामने, सीएम के फैसले पर उठे सवाल

नई दिल्ली। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली(डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच टकराव बढ़ने से एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए है। सूत्रों के अनुसार सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा प्लानिंग डिपार्टमेंट को जैस्मिन शाह के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने के निर्देश को राजनिवास ने असंवैधानिक करार दिया है। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ऑफिस का कहना है कि डीडीसीडी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 8 दिसंबर 2022 के आदेश का मतलब है कि जानबूझकर इस मामले से ध्यान हटाया जाए।
जबकि गत माह 30 नवंबर 2022 को दिल्ली प्लानिंग डिपार्टमेंट के मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भेजी गई फाइल का निस्तारण पहले ही हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल में योजना विभाग के 17 नवंबर 2022 के जैस्मिन शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के रूप में कार्य करने और उसके बाद की सुविधाओं का लाभ उठाने से प्रतिबंधित करने के आदेश को वापस लेने के लिए कहा गया था। राजनिवास से जुड़े सूत्रों की मानें तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस के मुताबिक एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) के तहत विषय पर मतभेद होने पर टीबीओआर, जीएनसीटीडी 1993 के नियम 50 के अनुसार इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था। और इस बारे में एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लिखित सूचना दी थी।
इस मामले पर अब निर्णय राष्ट्रपति को करना है जो अभी तक लंबित है। ऐसे में इस मामले पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। ऐसे में आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संवैधानिक स्थिति को पूरी तरह से जानते हुए भी 8 दिसंबर 2022 को एक अवैध आदेश पारित किया. इसके अलावा इस मामले में खुद जैस्मिन शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि दिल्ली के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर 17 नवंबर 2022 को डीडीसीडी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह के ऑफिस और सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, और सिविल लाइंस के दफ़्तर को सील भी कर दिया था।
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