Shraddha Murder Case: शव को काटते वक्त घंटों भर चलाता था शॉवर, अब 300 रुपये का बिल खोलेगा आफताब की पोल!

Shraddha Murder Case: शव को काटते वक्त घंटों भर चलाता था शॉवर, अब 300 रुपये का बिल खोलेगा आफताब की पोल!
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छतरपुर में जिस फ्लैट में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) ने श्रद्धा की हत्या की थी, उस फ्लैट का पानी का बिल दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है।

दिल दहला देने वाले श्रद्धा हत्याकांड मामले (Shraddha Murder Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। छतरपुर में जिस फ्लैट में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) ने श्रद्धा की हत्या की थी, उस फ्लैट का पानी का बिल पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस (Delhi Police) मुताबिक यह जांच में अहम सबूत बनेगा।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह इनपुट चार्जशीट को मजबूत करने में काम आएगा। उन्होंने कहा एक छोटे परिवार के लिए 20 हजार लीटर पानी (Water Bill) काफी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) यहां रहने वाले हर परिवार को इतना पानी मुफ्त में देती है। क्योकि जल बोर्ड ने आफताब के फ्लैट का 300 रुपए से अधिक का बिल भेजा है। इससे जाहिर होता है कि आफताब 60 हजार लीटर से ज्यादा पानी खर्च कर चुका है।

चूंकि आफताब पहले ही कबूल कर चुका है कि वह बाथरूम में शॉवर के नीचे शव को काटता था। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि शव को काटने के दौरान घंटों शावर चलने से इतना पानी खर्च हुआ होगा। पुलिस के मुताबिक प्रेमी आफताब( Aftab Amin Poonawalla) के कबूलनामे में घटना की पूरी कहानी पहले ही सामने आ चुकी है। लेकिन इससे जुड़े बहुत कम सबूत थे। ऐसे में पानी के बिल का सच पुलिस के बड़े काम आने वाला है। पुलिस इस तथ्य का इस्तेमाल अपनी चार्जशीट में भी करेगी। इस तथ्य के जरिए पुलिस घटना को कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेगी।

वही आफताब के पड़ोस में रहने वाले कई परिवारों ने बताया कि केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से आज तक किसी का भी पानी का बिल नहीं आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को पानी का बिल भेजा गया है, वह भी 300 रुपए का। आफताब के मकान मालिक ने बताया कि वह घर में खाना तक नहीं बनाता है। कपड़े भी वह बाहर से ही धुलवाता था। ऐसे में यह हैरानी की बात है कि उसने इतना पानी कहां इस्तेमाल किया। वही अब पुलिस इन बयानों को भी अपनी चार्जशीट में शामिल करेंगी। ताकि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत कोर्ट में पेश कर सकें।

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