श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में आफताब को लेकर गुरुग्राम के फार्म हाउस पर पहुंची दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में उस निजी फर्म के कार्यालय पहुंची जहां श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला काम करता था। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस को तलाशी अभियान के बाद कार्यालय के आसपास झाड़ियों से बरामद चीजों से भरा एक प्लास्टिक बैग ले जाते देखा गया। हालांकि, अधिकारियों ने बैग में क्या है, इसका खुलासा नहीं किया।
उन्होंने बताया कि आरोपी और वालकर के मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित होने के बाद से वह एक निजी फर्म में काम करता था। पुलिस के अनुसार पूनावाला ने अपनी 'लिव-इन पार्टनर' श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा।
पुलिस अब तक शव के 13 टुकड़े बरामद कर चुकी है, जिनमें ज्यादातर हड्डियां हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम पहुंची। उन्होंने बताया कि आरोपी के कार्यालय परिसर में यह पता लगाने के लिए भी तलाशी ली गई कि क्या उसने श्रद्धा के क्षत-विक्षत शव के टुकड़ों, हथियार या मामले से संबंधित कुछ भी सामान आसपास के क्षेत्रों में फेंका था, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
पूनावाला को अगले कुछ दिन में मामले की जांच के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य स्थानों पर ले जाया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने पूनावाला की पुलिस हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को पांच दिन और बढ़ा दी थी। मुंबई से आने के बाद वालकर और पूनावाला ने कई जगहों की यात्रा की थी। पुलिस पूनावाला के साथ इन जगहों पर जायेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन यात्राओं के दौरान तो उनके बीच कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ था जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया हो।
कोर्ट ने दिया पुलिस को आफताब का नार्को टेस्ट पांच दिन में कराने का निर्देश नई दिल्ली।
दिल्ली की एक अदालत ने शहर पुलिस को निर्देश दिया है कि महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को परीक्षण पांच दिन के अंदर पूरा कराया जाए। अदालत ने यह भी साफ किया कि पूनावाला के विरुद्ध किसी थर्ड डिग्री उपाय का प्रयोग नहीं किया जाए। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रोहिणी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी (आईओ) को पांच दिन के भीतर आरोपी का नार्को विश्लेषण परीक्षण करने दिया जाए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आईओ को निर्देश दिया जाता है कि किसी थर्ड डिग्री उपाय का प्रयोग नहीं किया जाए। मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) नियमों के अनुसार तैयार किया जाए। आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।
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