नाबालिगों का सौदा करने वाली साेनू पंजाबन को 24 साल की मिली सजा

दिल्ली में सेक्स रैकेट के जुर्म में पकड़ी गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबी को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है और उसके साथी संदीप को 20 साल की सजा का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों को जुर्माना भी लगाया है।
नाबालिग लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में साेनू पंजाबन को ये सजा मिली है। वहीं उसके सहयोगी संदीप को नाबालिगों के साथ रेप और उसे देह व्यापार में जबरन धकेलने के आरोप में सजा सुनाई है। इसे पहले कोर्ट ने सोनू पंजाबन और संदीप को दोषी ठहराते हुये उनकी सजा पर 16 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने पहले ही इन दोनों को नाबािलग लड़कियों का अपहरण, मानव तस्करी और देह व्यापार समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया था। दोषी ठहराये जाने के बाद साेनू पंजाबन को तिहाड़ में भेजा गया था जिसके दो दिन बाद ही सोनू पंजाबन ने दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर कोर्ट में दलील दी कि 2009 में जब पीडि़ता नाबालिग थी तब सोनू पंजाबन के साथी संदीप ने पीडि़ता को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा कर ले गया था और लक्ष्मी नगर में किसी रिश्तेदार के पास रखा था। पीडि़ता ने बताया कि वहां रिश्तेदार के घर में संदीप ने मेरे साथ रेप किया और फिर उन्हें बेच कर भाग गया। उसके बाद पीडि़ता को जबरन देह व्यापार में डाल दिया गया। उसके बाद कई लोगों को बेचा गया।
इसी दौरान सोनू पंजाबन ने भी खरीदा। फिर उससे अलग-अलग लोगों को बेचा गया। और उसे इंजैक्शन और दवाईयां भी दी गई। 2014 दिल्ली के नजफगढ़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। जिसमें सोनू पंजाबन और उसके 6 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। पुलिस ने 2017 में सोनू पंजाबन समेत उसके साथी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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