राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की आचार संहिता का पालन करने की अपील, सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा मतदान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम 2022 चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉ. विजय देव ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से आज, 4 दिसंबर 2022 को मतदान करने की अपील की है। साथ ही सभी राजनैतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने के लिए अपील की है। आयुक्त डॉ. देव ने कहा कि लोकतंत्र का मूल सार स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए व्यक्ति का सशक्तिकरण है और चुनाव में व्यक्तियों को वह विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करते हैं।
उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आज 4 दिसंबर 2022 को होने वाले इन नगर निगम चुनावों में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक हो। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बता दें कि आयोग ने आज 4 दिसंबर 2022 को एमसीडी चुनाव-2022 निर्धारित किया है। चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े कार्यबल ने दिल्ली भर में फैले 13 हजार 638 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए भारी प्रयास किए हैं। मतदाताओं के गुणवत्तापूर्ण अनुभव के लिए 68 आदर्श मतदान केंद्र और 68 पिंक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बलों की तैनाती के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
सुरक्षित और सुखद तरीके से करें मतदान
आयुक्त ने बताया कि आयोग ने सुरक्षित और सुखद मतदान अनुभव के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। चुनावी क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, इसे देखते हुए उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। निगम चुनाव को देखते हुए मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से आयोग ने अनुरोध किया है कि मीडिया में फर्जी और पेड न्यूज को बढ़ावा नहीं दिया जाए। ताकि आयोग को समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली नगर निगम के आम चुनावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सहित किसी भी मीडिया में ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको बारीकी से देखा।
एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
आयुक्त डॉ. देव ने बताया कि इसी तरह, 4 दिसंबर, 2022 को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर, 2022 को साढ़े पांच बजे तक की अवधि के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार और किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार, चाहे जो भी हो, दिल्ली नगर निगम के आम चुनावों के संबंध में मतदान का भी सख्ती से पालन किया जाना है।
आदर्श आचार संहिता का पालन करें
नगर निगम चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त अड़तालीस (48) घंटे की अवधि के दौरान जनता के लिए किसी भी चुनाव सामग्री का प्रदर्शन और प्रचार, प्रतिबंधित हैं। इन 48 घंटों के दौरान, आयोग नकदी और शराब वितरण के खिलाफ व्यापक चेकिंग की जाएंगी। उड़नदस्ते और एसएसटी आदि के माध्यम से शराब की व्यवस्था की जाएगी।
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