सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए खारिज की याचिका, कहा- देश से मांगे माफी

देश की सबसे बड़ी अदलात (Supreme Court) ने शुक्रवार को भाजपा (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को फटकार लगते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। दरअसल, पैगंबर के टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं।
नूपुर शर्मा के खिलाफ देश की कई राज्यों में एफआईआर दर्ज (fir register) की गई है। नूपुर ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराए गए केस दिल्ली ट्रांसफर (Delhi Transfer) कर दिए जाएं। क्योकि उनकी जान को खतरा है और साथ ही उन्हें रेप की धमकियां भी मिल रही हैं। वही कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगते हुए कहा मीडिया की जरिए उन्हें नूपुर शर्मा को टीवी के जरिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जहां से इस मामले की शुरुआत हुई।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्मा को प्रवक्ता पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए था। नूपुर शर्मा को ऐसे मामले से संबंधित किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन है।
बता दें भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में एक समाचार चैनल पर चल रही डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिससे मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) में आक्रोश फैल गया था। उनके इस बयान पर विदेशी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। इस्लामिक देशों ने भारत के सामानों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, साथ ही देश में आतंकवादी हमलों के खतरे भी आने लगे।
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