Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को झटका, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्ली दंगा (Delhi Riots) मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की लेकिन कहा कि अभी आरोपी को जमानत नहीं दे सकते हैं। साल 2020 (Delhi riots 2020) में सीएएस और एनआरसी के विरोध में देश में कई जगहों पर दंग हुए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने नहीं दी जमानत
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गुरवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बीती तीन मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने 23 मार्च को सुनवाई नहीं की और अब 24 मार्च को सुनवाई के दौरान उमर खालिद को जमानत नहीं दी।
क्या है उमर खालिद पर आरोप!
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उमर खालिद जेल में बंद है। पुलिस ने उसके ऊपर यूपीपीए के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल ता और इसकी के जरिए वह हिंसा की साजिश दिल्ली में रच रहा था। उम्मीर खालिल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और इससे पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहा है। खालिद इन दंगों का मास्टरमांडड कहा गया और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। खालिद पर आरोप था कि उसकी मंशा देश के कई हिस्सों में अशांति फैलाना था।
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