शराब पर ओवररेटिंग करने वालों पर यूपी सरकार सख्त, लाईसेंस होगा निरस्त, यहां करें शिकायत

शराब पर ओवररेटिंग करने वालों पर यूपी सरकार सख्त, लाईसेंस होगा निरस्त, यहां करें शिकायत
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अपर मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि जिले में शराब की होने वाली ओवर रेटिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाना चाहिए। आबकारी अधिकारी अभियान चलाकर ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ओवर रेटिंग करते हुए पाये जाने पर सैल्समैन के साथ दुकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में यूपी सरकार के चीनी उद्योग, गन्ना विकास एवं अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने मंगलवार को आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा की। इस मौके पर आबकारी विभाग के मेरठ जोन के सभी अधिकारियों मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन की तरफ से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने-अपने जिले की कार्ययोजना तैयार करते हुये प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए है।

अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि गन्ने की फसल और भुगतान को लेकर किसानों को परेशान किया जाता था। लेकिन अब किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए परेशान नहीं होना होगा। भुगतान की प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। साथ ही किसानों के गन्ना फसल का बीमा भी कराया जाता है। शराब को लेकर आए दिन ओवर रेटिंग की पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ओवर रेटिंग नहीं हो रही है। शिकायत मिलने पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इससे पहले ओवर रेटिंग पर 25 हजार रुपये का दंड हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर दूसरी बार ओवररेटिंग पकड़े जाने पर डेढ़ लाख रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है।

शिकायत मिलने पर नोएडा से ही एक वाइन शॉप संचालक से 75 हजार रुपये का दंड वसूला जा चुका है। अगर किसी प्रकार की ओवर रेटिंग की सूचना मिलती है तो

व्हाट्सएप नंबर 9454466019 पर सूचना दे सकते हैं। साथ ही एक वीडियो बना कर भी भेज सकते है। शिकायत करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी।

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