योगी सरकार का फैसला- नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून से नाइट कर्फ्यू में मिलेगी ढील, पार्क और स्ट्रीट फूड खोलने की दी अनुमति

Uttar Pradesh Government उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की स्थिति लगातार बेहतर हो रहे है। रोजाना हालात पहले से ठीक हो रहे है। इन शहरों में अब कोविड के मामले बेहद कम आ रहे हैं। आज यूपी में कोरोना के महज 340 नए केस मिले हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के निवासियों और व्यवसायियों को राहत देने का फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक आगामी सोमवार, 21 जून से नाइट कोरोना कर्फ्यू (Night Curfew) के समय में ढील दी जाएगी। साथ ही कुछ नई छूट दी जाएगी। आगामी 21 जून से राज्य में नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस (Covid Guidelines) के तहत रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा।
योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम-9 के साथ हुई कोविड की समीक्षा बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस संबंध में उन्होंने संशोधित नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर-कप्तान नई गाइडलाइंस का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराएं। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है, वायरस समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई फिर से खतरनाक साबित हो सकती है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब राज्य में कोरोना वायरस पर के मामलों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे में धीरे-धीरे बंदिशों में राहत दी जाएगी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए अब रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक इसे प्रभावी रखा है। साथ ही नई गाइडलाइंस के साथ पार्क और स्ट्रीट फूड संचालन की अनुमति दी है। यह 21 जून से लागू होगा। सीएम योगी ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश के बारे में आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं कि 25 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच रोजाना कोरोना के एक लाख नए मामले आएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार आज नई विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी।
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