हिसार : सुल्फा तस्करी के दोषी 10 वर्ष कैद, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

हिसार : सुल्फा तस्करी के दोषी 10 वर्ष कैद, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
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अदालत (Court) ने शमशेर को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस मामले में अदालत ने 2 लोगों को बरी कर दिया था।

हिसार। अदालत ने सुल्फा तस्करी के मामले में दोषी करार राजली गांव के शमशेर को 10 वर्ष कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने शमशेर को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस मामले में अदालत ने 2 लोगों को बरी कर दिया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार बरवाला थाना पुलिस ने 6 जनवरी 2022 को एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस की एक टीम घटना वाले दिन राजली-बाडो पट्टी रोड पर गश्त कर रही थी। पुलिस को वहां सूचना मिली कि गांव राजली का शमशेर सुलखनी रोड पर अपने खेत के सामने नशीले पदार्थ की पुड़िया बेच रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची को खेत में बने कमरे के सामने एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा दिखाई दिया। वह पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़कर उसे काबू किया और उसके एक हाथ से प्लास्टिक का डिब्बा बरामद किया। पुलिस ने डिब्बा खोलकर देखा तो 1 किलो 600 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ। पूछने पर व्यक्ति ने खुद को गांव राजली का शमशेर बताया। पुलिस ने आरोपित शमशेर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। बाद में पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपित शमशेर को दोषी करार दिया और दो अन्य लोगों को बरी कर दिया था।

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